अभिषेक गौर/नर्मदापुरम: मध्यप्रदेश के नर्मदापुराम (Narmadapuram, Madhya Pradesh) में नाबालिक के साथ दुष्कर्म कर हत्या (raping and killing a minor) करने वाले आरोपी को इटारसी न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. नर्मदापुराम के केसला ब्लॉक के आदिवासी अंचल में नाबालिक के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को इटारसी द्वितीय सत्र न्यायाधीश सविता जडिया (session judge Savita Jadia) ने फांसी की सजा का सुनाई है. बता दें कि इटारसी कोर्ट (Itarsi court) ने 3 महीने में यह फैसला सुनाया. मृतक नाबालिक के रिश्ते में फूफा लगने वाले आरोपी को आज मौत की सजा सुनाई गई है.


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फूफा ने की थी भतीजी की हत्या 
बता दें कि आदिवासी केसला अंचल (Tribal Kesala Zone) में बीते वर्ष 18 नवंबर 2022 को फूफा ने नाबालिक भतीजी के साथ बलात्कार (Fufa raped minor Bhatiji) करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी. पहचान छुपाने को लेकर आरोपी ने हत्या करने के बाद नाबालिक बच्ची का शव जंगल में फेंक दिया था. 


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इटारसी में पहली बार तीन महीने में किसी आरोपी को फांसी की सजा 
जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था. जिसके बाद लगभग तीन महीनों में स्पेशल पास्को कोर्ट ने आरोपी राहुल कवड़े (Accused Rahul Kavde) को हत्या, बलात्कार सहित पास्को एक्ट की धारा में सजा सुनाते फांसी की सजा दंडित किया. आपको बता दें कि इटारसी के इतिहास का यह पहला मामला है जहां तीन महीने में किसी आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया गया है. इस मामले में अंतिम तर्क जिला अभियोजन अधिकारी राज कुमार नेमा (District Prosecution Officer Raj Kumar Nema) एवं प्रकरण की सम्पूर्ण पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हरिशंकर यादव के द्वारा की गई थी.