आकाश द्विवेदी/भोपाल: सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना के बाद अब शिवराज सरकार सतर्क होने के साथ एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में अब किसी भवन में अगर फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं है तो इसे लेकर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी. अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नगरीय निकायों को नगरीय प्रसाशन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए है.


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जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे सभी भवन, जिनके भवन स्वामियों द्वारा फायर सेफ्टी प्लान एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त तक आग सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं किए हैं तो उनको नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी.


भवन में गतिविधियां होगी बंद अगर...
वहीं नोटिस देने के बाद भी अगर किसी भवन स्वामी द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो जिला कलेक्टर सूचना देकर भवन में संचालित गतिविधियों को बंद करने की कार्रवाई कर सकता है. इसके अलावा प्रदेश की सभी बहुमंजिल इमारतों में नियमित मॉकड्रिल करवाई जाएगी.


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बहुमंजिला इमारतों का नियमित निरीक्षण कर फिक्स्ड फायर फायटिंग सिस्टम और स्प्रिंक्लर की स्थिति का आंकलन करने के निर्देश दिए है. अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दिसम्बर-2022 में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन और अग्निशामक कर्मचारियों को नवीन उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना विशेषतौर पर सुनिश्चित करने को कहा गया है.


PWD विभाग करेगा जांच
वहीं  शिवराज सरकार ने प्रदेश की सरकारी इमारतों को लेकर बड़ा आदेश दिया गया है. अब सरकारी भवनों में आग लगने की जांच PWD विभाग करेगा. किस सरकारी भवन में कितने उपकरण लगे हुए हैं, और कितनी आवश्यकता है. इसकी जांच भी की जाएगी. इसकी शुरुआत भोपाल में विंध्याचल औऱ सतपुड़ा भवन से होगी.