Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana Schedule Release: अगर आप भी अपने माता-पिता या घर के बड़े-बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत काम की खबर है. मध्य प्रदेश सरकार ने  मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का नया शेड्यूल जारी कर दिया है. इस बार तीर्थ दर्शन यात्रा 14 सितंबर से शुरू होगी और 26 फरवरी को खत्म होगी. इस दौराने 20 ट्रेन से करीब 15 हजार वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में काशी, मथुरा-वृंदावन, रामेश्वरम, अमृतसर, अयोध्या समेत कई धार्मिक स्थानों की यात्रा कराई जाएगी. 


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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शेड्यूल जारी
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उज्जैन में धार्मिक न्यास व धर्मस्व डायरेक्ट्रेट शिफ्ट होने के बाद मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को अगले महीने 14 सितंबर से 26 फरवरी 2025 तक विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी.


कहां-कहां जाएगी ट्रेन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा आयोजित इस योजना के तहत करीब 15 हजार से ज्यादा लोगों को अलग-अलग धार्मिक स्थलों की सैर कराई जाएगी. इसमें वाराणसी (काशी), रामेश्वरम, मथुरा-वृंदावन, कामाख्या, अमृतसर, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथपुरी, शिर्डी और नागपुर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं. 


देखें शेड्यूल
- 21 नवंबर को रीवा से द्वारका के लिए ट्रेन रवाना होगी. 
- 29 नवंबर को दमोह से वाराणसी (काशी)-अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना होगी. 
- रामेश्वरम के लिए ट्रेन सतना से रवाना होगी.


क्या है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना?
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल या उससे ज्यादा हैं, उन्हें प्रदेश के बाहर फ्री में तीर्थ दर्शन कराया जाता है. एज लिमिट में महिलाओं को छूट दी गई है. यानी 58 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं इस योजना का लाभ पाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं. तीर्थ दर्शन योजना के तहत MP सरकार के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की ओर से यात्रियों के लिए ट्रेन, नाश्ता, भोजन, तीर्थ स्थान पर रुकने की व्यवस्था और बस सुविधा की व्यवस्था फ्री में की जाती है.  


कौन पा सकता है तीर्थ दर्शन योजना का लाभ
- CM तीर्थ दर्शन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का एमपी का मूल निवासी होना जरूरी है. 
- आवेदक आयकर यानी इनकम टैक्स न देता हो. 
- पुरुष की उम्र 60 साल हो चुकी हो और महिलाओं की उम्र 58 साल हो चुकी हो.
- इस योजना के तहत दिव्यांग जन भी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन उनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत से ज्यादा न हो. उनके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है. 
- अगर पति-पत्नी साथ में यात्रा करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक का पात्र होना जरूरी है. 
- इस दर्शन यात्रा के लिए सूमह बनाकर भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन 25 लोग से ज्यादा नहीं. 


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कैसे करें अप्लाई
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश सरकार की धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की साइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर भरें और ऑनलाइन अप्लाई करें. ध्यान रखें फॉर्म भरते समय अपने साथ जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो रखें. वहीं, फॉर्म को सिर्फ हिंदी भाषा में ही भरें. ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें. 


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