MP Homework Policy: भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने अब उनके लिए होमवर्क की सीमा तय कर दी है. इसके अनुसार उन्होंने तय सीमा से अधिक होमवर्क नहीं दिया जा सकता. विभाग द्वारा ये फैसला बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए लिया गया है. इस संबंध में विभाग द्वारा सभी स्कूलों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है. इसमें कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए होमवर्क पॉलिसी दी गई है.


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दिया गया आदेश
जारी आदेश के अनुसार, सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए 1 से 3 घंटे तक की साप्ताहिक और दिन के हिसाब के घंटे तय किए गए हैं. ये आदेश विभाग ने स्कूल बैग पॉलिसी के आधार पर दिया गया है.


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किसे कितना होमवर्क
दूसरी कक्षा तक के बच्चों को किसी भी तरह का होमवर्क नहीं दिया जाएगा. इसी तरह कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के छात्र-छात्राओं को हर हफ्ते अधिकतम दो घंटे होमवर्क दिया जाएगा. छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन एक घंटे का होमवर्क दिया जा सकता है. वहीं नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोजाना अधिकतम दो घंटे का ही होमवर्क दिया जा सकता है.


स्कूल में लगेगा चार्ट
राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं. इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा अधिकारियों को हर महीने इसका रिकार्ड भी मेंटेन करना होगा. सबसे खास बात ये की स्कूलों को एक चार्ट लगाना होगा. इसमे क्लास के हिसाब से बैग का वजन मेंसन होगा.


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क्या है स्कूल बैग पॉलिसी?
स्कूल बैग पॉलिसी 2000 के तहत साल 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए बैच्चों के बैग का वजन तय कर दिया था. इसके आधार पर कक्षा पहली के विद्यार्थी 1.6 से लेकर 2.2 किलो तथा कक्षा दसवीं के विद्यार्थी 2.2 से लेकर 4.5 किलो वजन का बैग ले जा सकते थे.


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