Railway News: भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा त्योहारों को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री ट्रेनों में पटाखे लेकर न जाएं. क्योंकि अगर आप ट्रेनों में पटाखे लेकर जाते हैं तो यह आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है. इसलिए अगर आप भी ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो फिर ट्रेनों में किसी भी तरह के पटाखे लेकर यात्रा न करिए. दरअसल, रेलवे ने यह आदेश सुरक्षा के मद्देनजर जारी किया है, ताकि सभी यात्रियों की सफल यात्रा सुनिश्चित हो सके. 


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ट्रेन में पटाखे ले जाने पर हो सकती है 3 साल की जेल 


दरअसल, रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेनों में पटाखे लेकर ना जाए, अगर कोई पटाखा ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई होगी. इस धारा के तहत कार्रवाई होने पर तीन साल की कैद होने का प्रावधान है, जबकि एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा. रेलवे की तरफ से अलर्ट में कहा गया है यात्री अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ पटाखे ना ले जाए, एहतियात को देखते हुए रेलवे ने सभी स्टेशनों पर चेकिंग भी बढ़ा दी है. 


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स्टेशनों पर चेकिंग शुरू 


रेलवे ने सभी स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त और स्टेशनों पर चेकिंग शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं, किसी भी तरह का ज्वलनशील सामग्री नहीं ले जाने के निर्देश है, इसके अलावा अपने-अपने सामान की सुरक्षा करने के निर्देश भी यात्रियों को जारी किए गए हैं. किसी भी तरह के अनजान व्यक्तियों से खाने पीने की चीजें न ले और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलते या दिखने पर तुरंत ही  आरपीएफ और जीआरपी या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर जानकारी दें. इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी से भी सतत निगरानी रखी जा रही है. रेलवे ने सभी यात्रियों को नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह भी दी है. 


दरअसल, दिवाली का त्योहार होने की वजह से बड़ी संख्या में पटाखों की खरीदी भी होती है, ऐसे में कई बार यात्री पटाखे खरीदकर उन्हें ट्रेन में अपने साथ ही ले जाते हैं. लेकिन पटाखे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं. इसलिए रेलवे ने यात्रियों को निर्देश दिए है कि पटाखे लेकर न जाए. 


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