Rewa News: रीवा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खाम्हा गांव में 2 साल पहले हुए रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी है. आरोपी ने पति के सामने पत्नी का रेप कर चाकू से हमला कर दिया था. कोर्ट से आरोपी को सीधे जेल भेज दिया गया है. कोर्ट ने आरोपी की क्रूरता को देखते हुए दो अलग-अलग मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 


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एक साथ सुनाई गईं इतनी सजा
आरोपी अभिषेक पाठक निवासी ग्राम खड्डा थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा को हत्या एवं अवैध हथियार के आधिपत्य के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 450 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100रु जुर्माना, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 100रु जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100रु जुर्माना एवं एससीएसटी अधिनिय की धारा 3(2) (5) के तहत आजीवन कारावास ( 2 बार ) एवं 100रू जुर्माना तथा आयुध अधिनियम की धारा 25वीं के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100रु के जुर्माना की सजा से दण्डित किया है.


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दो साल पुराना है मामला
मामला दो साल पुराना है. मृतक अजय चौधरी अपनी पत्नी के साथ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खम्हा गांव में एक निर्माणधीन भवन में मजदूरी का कार्य कर रहे थे. काम खत्म करने के बाद दोनों लोग निर्माणधीन भवन की छत में सोने चले गए. इस बीच रात तकरीबन 1 बजे सोते समय ही आरोपी अभिषेक पाठक अपने एक नाबालिग साथी के साथ छत पर आ गया और उसने सोते हुए महिला के साथ जबरदस्ती करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.


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वारदात के दौरान महिला ने जब घटना का विरोध किया तो पास में सो रहा उसका पति मृतक अजय चौधरी जाग गया. इस दौरान पति ने जब आरोपियों को पकड़ना चाहा तो आरोपियों ने उसपर चाकू से हमला कर दिया. तभी पत्नी ने जब बीचबचाव करना चाहा तो आरोपियों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह बेहोश होवे गंभीर रूप से घायल हो गई.


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सूचना पाकर मौके पर पुलिस और की टीम पहुंच गई जिसके बाद बाद घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. जबकि चाकू लगने से पति की मौत गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले पर कार्यवाही करते हुए तत्काल ही घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसी मामले में आज मुख्य आरोपी अभिषेक पाठक को न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


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युवक की मौत के बाद बढ़ाई गई थी धाराएं
घटना की सूचना के बाज पुलिस ने अपराध क्रमांक 293/2021 धारा 307,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया था. विवेचना के दौरान अजय चौधरी निवासी पथराड़ी थाना सलेहा जिला पन्ना की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से मामले में धारा 323,376,511,302 भादवि. व 25बी आर्म्स एक्ट, 3(2)(ट) एससी एसटी एक्ट का इजाफा किया गया.