MP School Education Department Big Decision: मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ हजार मदरसों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अब मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी तो उनका अनुदान बंद हो जाएगा. साथ ही मान्यता भी खत्म हो सकती है. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. अनुच्छेद 28 (3) का हवाला देते हुए छात्रों के नाबालिग होने पर अभिभावक की मंजूरी  भी अनिवार्य की गई है. 


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MP में मदरसों पर बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश के मदरसों में अब गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को उनके धर्म के अलावा 'दीनी तालीम' या किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकेगी. अगर सरकार से मान्यता प्राप्त और अनुदान लेने वाले किसी भी मदरसे में ऐसा करते हुए पाया गया तो उनका अनुदान बंद किया जाएगा.  साथ ही मान्यता भी निरस्त हो सकती है. शुक्रवार को इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने  आदेश जारी कर दिए हैं. 


फर्जी नाम मिलने पर होगा एक्शन
इसके अलावा अगर जांच के दौरान मदरसों में बच्चों के नाम फर्जी मिले तो भी कानूनी कार्रवाई होगी. बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने मदरसों के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद हाई लेवल में इस फैसले पर सहमति बनी. सहमति के बाद शिक्षा विभाग कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.


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अनुच्छेद 28 (3) का हवाला
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का हवाला दिया गया है. इस अनुच्छेद के मुताबिक 'राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता लेने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उपस्थिति होने वाले व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए या ऐसी संस्था में या इससे संलग्न संस्था में धार्मिक उपासना में मोजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.'


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