MP News: मध्य प्रदेश में बदल गए इस भर्ती के नियम, राजपत्र में प्रकाशित हुआ सरकार का आदेश
MP News: मध्य प्रदेश शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) के चिकित्सा शिक्षा विभाग के शिक्षक भर्ती नियमों (Medical College Teachers) में बड़ा बदलाव (Recruitment Rules) किया गया है. इस संबंध में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजपत्र में आदेश प्रकाशित किया है. जानिए क्या हैं नए नियम और कायदे
MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के शिक्षक भर्ती (Medical College Teachers) नियमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग ने नियमों में संसोधन (Recruitment Rules) किया है. इस संबंध में आदेश राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं. जिसमें, सभी नियम कायदे बताए गए हैं. नए आदेश के अनुसार प्रमोशन को लेकर 5 साल के लिए शिथिलता बरती जाएगी. इससे पहले से पढ़ाने का काम कर रहे डॉक्टरों को फायदा होगा. हालांकि, एक नियम ने टेसन भी बढ़ा दी है.
क्या है जारी आदेश में ?
- मेडिकल टीचर्स की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन
- सीधी भर्ती से भरे जाएंगे प्रमोशन के पद
- सीधी भर्ती से पांच साल तक भरने की शिथिलता
- सीधी भर्ती के पद साक्षात्कार या प्रमोशन के माध्यम से भरे जा सकेंगे
- पदोन्नति में आरक्षण का रोस्टर रहेगा लागू
- दो से ज्यादा बच्चे होने पर भर्ती की नहीं मिलेगी पात्रता
- महिला के खिलाफ अपराध में दोष सिद्ध लोग अपात्र
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इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में काम कर रहे लोगों के लिए ये एक अच्छा खबर है कि उन्हें अब प्रमोशन मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा. हालांकि, दो नियमों ने उनकी चिंता भी पढ़ी दी है. जिसमें दो से ज्यादा बच्चे होने या महिला के खिलाफ अपराध सिद्ध होने की स्थिती रखी गई है. अगर कोई इस कैटेगरी में आता है तो उसे नियमों में दी गई सिथिलता का लाभ नहीं मिल पाएगा.
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प्रदेश में खुलने हैं 11 नए मेडिकल कॉलेज
बता दें प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं. इसमें ट्राइबल और अन्य जिलों में 11 नए संस्थान होंगे. इसके के लिए ही सरकार मेडिकल टीचर्स की नियुक्ति करना चाह रही है. बड़ी संख्या में भर्ती करने के लिए नियनों को ढ़ीला किया जा रहा है. इसके अनुसार वैधानिक कारणों से प्रमोशन न हो पाने वाले पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा.
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