Strike Against New Accident Law: हाल ही में सदन में नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है, जिसके तहत हिट एंड रन मामलों में आरोपियों की खैर नहीं. इस नए कानून के विरोध में आज शनिवार को भोपाल के 400 ट्रक और टैंकर ड्राइवर  हड़ताल पर रहेंगे. इन ड्राइवरों की हड़ताल के कारण जिले में लोगों को पेट्रोल-डीजल और LPG जैसी चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है.


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भोपाल में बढ़ेगी लोगों की परेशानी
नए रोड एक्सीडेंट कानून के विरोध में भोपाल के BPCL, HPCL और IOCL के ट्रक ड्राइवर शनिवार को हड़ताल पर रहेंगे. ऐसे में जिलेवासियों की परेशानी बढ़ने के आसार हैं. लोगों को LPG और पेट्रोल-डीजल आदि के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 


क्या नया रोड एक्सीडेंट कानून
हाल ही में लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है. यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसकी खैर नहीं. अब तक अक्सर लोग रोड पर एक्सीडेंट के बाद भाग जाते थे. अब ऐसा करने पर आरोपी को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा  7 लाख तक अर्थठंड भी जमा करना पड़ सकता है. इसके अलावा जिससे गलती से एक्सीडेंट हो गया है वह घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी. 


अब तक क्या थे प्रावधान
अब तक IPC की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था. इसे अब और सख्त कर दिया गया है. फिलहाल इसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई है. जल्द ही इसे राज्यसभा में पटल पर रखा जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा. 


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CRPC में हुए और भी बदलाव
नए रोड एक्सीडेंट के अलावा CRPC में और कई बदलाव होने वाले हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी थी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं,जो अब अब 531 होंगी. इसकी 177 धाराओं में बदलाव हुआ है. 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है.


इनपुट- भोपाल से अजय दुबे की रिपोर्ट, ZEE मीडिया