Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सफाई मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने ED के गिरफ्तारी के तरीके पर सख्ती दिखाई. इसके बाद गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर ईडी को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया. जमानत मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी. अनिल टुटेजा शराब घोटाला में आरोपी हैं.


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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी के मामले में उसके व्यवहार के बारे में सवाल पूछे. टुटेजा छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में आरोपी हैं. कोर्ट ने टुटेजा को बुलाने और गिरफ्तार करने की जल्दबाजी और तरीके पर चिंता जताई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से टुटेजा को समन भेजने में अपनाई गई प्रक्रिया को स्पष्ट करने को कहा, विशेष रूप से यह कि समन भेजने और उन्हें हिरासत में लेने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई.


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एक दिन में भेजे गए दो समन
अदालत टुटेजा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ओर से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खारिज करने से इनकार करने को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि जब ईडी ने समन जारी किया था, तब टुटेजा से एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पहले से ही पूछताछ कर रहा था. पहला समन दोपहर में दिया गया था और दूसरा कुछ ही घंटों बाद दिया गया.


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कोर्ट ने किया ये सवाल
बेंच ने ईडी से सवाल किया, "कृपया हमें यह प्रक्रिया समझाइए. वह एसीबी कार्यालय में है, ईडी दोपहर 12 बजे और फिर शाम 5.30 बजे समन जारी करता है. इतनी जल्दी क्या है?" जजों ने आगे पूछा कि ईडी ने टुटेजा को एक खास समय पर बुलाने पर जोर क्यों दिया, जबकि उन्हें पता था कि एसीबी अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं. अदालत ने जांच एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा कि एसीबी के अधिकारी टुटेजा को ईडी के कार्यालय में क्यों ले गए और क्या वह स्वेच्छा से उपस्थित हुए थे. 


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