Tikamgarh Triple Talaq Case: भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बाद तीन तलाक गैरकानूनी हो गया है. अब देश में तीन तलाक देने पर पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है. हालांकि, इसके बावजूद कई जगहों से तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है. पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया. महिला की अक्टूबर 2023 में शादी हुई थी. 7 माह बाद महिला का पति से विवाद हो गया, जिसके बाद वह अपने माता-पिता के साथ मायके में रहने लगी. पत्नी की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम सहित दहेज प्रताड़ना की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.


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जानिए पूरा मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के शिवम टॉकीज मोहल्ले का है, जहां की रहने वाली एक महिला ने बताया कि अक्टूबर 2023 में उसकी शादी टीकमगढ़ शहर के पठला मोहल्ला निवासी सखावत खान के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही पति और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे. महिला ने बताया कि पैसों के लिए पति बार-बार उसे मायके भेज दिया करता था. कई बार उसने पिता से पैसे लेकर पति को दिए. इसके बाद भी वह लगातार पिता के घर से पैसे लाने के लिए दबाव बनाते रहे और मारपीट करते रहे. महिला ने बताया कि 4 जून को पति ने जबरन उसे पिता के घर भेज दिया. इसके बाद 12 जून की रात को पति सखावत पिता के घर आया और पैसों की मांग करने लगा. जब उसके भाइयों ने गाली-गलौज करने से मना किया, तो उसने सरेआम जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पूरे मोहल्ले के सामने पति ने तीन बार तलाक बोलकर उससे रिश्ता तोड़ दिया. महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.


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पुलिस कार्रवाई
महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति सखावत खान के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा, धारा 498ए, 323, 294 और दहेज प्रताड़ना की धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया है.


रिपोर्ट: आर.बी. सिंह (टीकमगढ़)