भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है. कलेक्टर अविनाश लवानिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक MP में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.


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कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सम्पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल इमरजेंसी सेवाओं में लगे लोगों को आवाजाही की छूट रहेगी. शनिवार और रविवार तो पूरे भोपाल में कर्फ्यू रहेगा.


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वहीं, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. गृह मंत्रालय ने तय नियमों के साथ जिम और मॉल्स खोलने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने फिलहाल इन्हें बंद रखने का फैसला किया है.


भोपाल प्रशासन की ओर से सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी उपस्थिति के साथ काम करने की इजाजत दी गई है. 65 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बेवजह घर से बाहर निकलने पर मनाही रहेगी.


आपको बता दें कि 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के लॉकडाउन में केवल जरूरी सुविधाएं जैसे पेट्रोल, गैस, फल-सब्जी, दूध और मेडिकल स्टोर आदि खोलने की छूट दी गई थी. जबकि कपड़ा, सराफा किराना समेत बाजार पूरी तरह बंद रखा गया था.


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