अनलॉक-3 गाइडलाइन के तहत अब शराब की दुकानें रात 10:00 बजे तक खुली रहेंगी. वाणिज्य कर विभाग ने नई समय सारणी के साथ दुकानें खोलने और बंद करने के वक्त का आदेश जारी किया है. वहीं रात 10:00 बजे के बाद सुबह 5:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहेगा.
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भोपाल: कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में लॉकडाउन लागू किया गया था. राजधानी भोपाल में 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था. जो आज से खुल गया है. अनलॉक-3 के साथ प्रदेश में अब कई तरह की छूट दी जा रही है.
केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-3 गाइडलाइन के तहत अब शराब की दुकानें रात 10:00 बजे तक खुली रहेंगी. वाणिज्य कर विभाग ने नई समय सारणी के साथ दुकानें खोलने और बंद करने के वक्त का आदेश जारी किया है. वहीं रात 10:00 बजे के बाद सुबह 5:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा रहेगा.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 में जिम और योग सेंटर खोलने की भी अनुमति दे दी है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में दुकानें अब भी बंद रहेंगी.
आपको बता दें कि 24 जुलाई से 4 अगस्त तक के लॉकडाउन में केवल जरूरी सुविधाएं जैसे पेट्रोल, गैस, फल-सब्जी, दूध और मेडिकल स्टोर आदि खोलने की छूट दी गई थी. जबकि कपड़ा, सराफा किराना समेत बाजार पूरी तरह बंद रखा गया था. अब अनलॉक-3 के साथ प्रदेश की रौनक भी लौटेगी.
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