नई दिल्लीः बसपा विधायक रामबाई और उनके पति गोविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. बता दें कि देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में हाईकोर्ट ने गोविंद सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 


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सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह की जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह हटा सेशन जज द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट दें. बता दें कि बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह दमोह में हुए बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी हैं. सोमेश चौरसिया द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. 


कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार और पुलिस से भी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने राजनीतिक प्रभाव में आकर इस मामले में काम किया है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आखिर किस आधार पर हाईकोर्ट ने गोविंद सिंह को जमानत दी? जबकि निचली अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी. अदालत ने कहा कि ताकतवर लोगों के लिए अलग कानून नहीं बनेगा. 


बता दें कि देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी गोविंद सिंह फरार चल रहे थे और इसी साल 28 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया. उल्लेखनीय है कि इसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पुलिस को 5 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी. हाईकोर्ट द्वारा गोविंद सिंह को जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया ने याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गोविंद सिंह की जमानत खारिज करने का आदेश दिया.