प्रियांशु यादव/ग्वालियर: शिवपुरी पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी आज यानि मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित 2 मामलों में कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रीतम लोधी पर 6 जून 2018 को शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाने ने शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. विधायक पर 2018 में कांग्रेस सरकार के दौरान ज्ञापन देने को लेकर तहसीलदार से विवाद करने का आरोप है. जिसकी शिकायत खनियाधाना थाने में दर्ज कराई गई थी.


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29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान विधायक प्रीतम लोधी के बयान दर्ज किए गए. अब 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी. थाना खनियाधाना पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में विधायक प्रीतम लोधी के खिलाफ धारा 353,186,294,332,506/34 के तहत मामला दर्ज किया था. प्रीतम लोधी के विधायक बनने के बाद मामले को ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है.


विधायक लोधी ने कोर्ट पर जताया भरोसा 
विधायक लोधी ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि, साल 2018 में भाजपा सरकार जाने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि निर्णय मेरे पक्ष में होगा.


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जानिए पूरा मामला
गौरतलब है कि प्रीतम लोधी अब शिवपुरी जिले की पिछोर विधामसभा से भाजपा से विधायक बन चुके हैं. जिसके बाद शासकीय कार्य में बाधा डालने के खिलाफ दर्ज हुए मामले को ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है. पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के वकील अनूप शिवहरे ने बताया कि, साल 2018 में प्रीतम लोधी के ऊपर शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. मंगलवार को प्रीतम लोधी कोठी पेश हुए . खनियाधाना पुलिस ने इस मामले में धारा 353,186,294,332,506/34 के तहत मामला दर्ज किया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.