भोपालः मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के अध्यापक वर्ग को सातवें वेतनमान (7th Pay Scale) का एरियर देने का आदेश जारी किया है. इस एरियर का भुगतान एक अक्टूबर 2019 से नवंबर 2019 तक नगद  किया जाएगा. वहीं एक जुलाई 2018 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक की अवधि की राशि का भुगतान पांच सालाना किश्तों में किया जाएगा.


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तय सीमा से हुआ भुगतान, तो होगी वसूली
सरकार ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी अध्यापक के खाते में अधिक राशि का भुगतान हो जाता है तो अतिरिक्त राशि लौटानी पड़ेगी. इतना ही नहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अध्यापक उसके खाते में गई अधिक राशि नहीं लौटाता है तो अध्यापक से या फिर उसके उत्तराधिकारी से वह रकम ब्याज सहित वसूली जाएगी. आदेश में इस संबंध में वचन पत्र (Undertaking)लेने के लिए भी कहा गया है. 


बता दें कि मध्य प्रदेश के सवा दो लाख अध्यापकों को करीब ढाई साल बाद सातवें वेतनमान के मुताबिक एरियर दिया जाएगा. सरकार 14 महीने का एरियर देगी. जिसमें एक अध्यापक को कम से कम 65 हजार और अधिकतम सवा लाख रुपए मिलेंगे. पांच किस्तों में यह भुगतान साल 2025 तक अध्यापकों को मिलेगा.  



 


सरकार के इस आदेश से खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ेगा. बता दें कि कई माह से अध्यापक संगठन सातवें वेतनमान के तहत एरियर के भुगतान की मांग कर रहे थे. अब सरकार ने अध्यापकों की मांग मानकर उन्हें बड़ी खुशखबरी दी है.