नई दिल्ली. अगर आप अपने बुढ़ापे के जीवन को आराम से बिताने चाहते हैं तो आपके लिए PRAN अकाउंट एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इसे हम परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) के नाम से भी जानते हैं. यह पैन कार्ड की तरह ही 12 यूनिक कैरेक्टर्स का होता है और यह अकाउंट नंबर पूरी जिंदगी तक वैध रहता है. सबसे बड़ी बात इसे भारत में किसी भी जगह एक्सेस किया जा सकता है. साथ ही इसके जरिए आप  NPS में किए गए बचत को अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं. टियर-1 और टियर-2, तो आइए हम यहां आपको बताते हैं कि PRAN के दो तरीके के पर्सनल अकाउंट को मैनेज कैसे कर सकते हैं.


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टियर-1 अकाउंट
टियर-1 अकाउंट के जरिए आप जब चाहे तब पेंशन खाते से पैसा निकाल सकते हैं. साथ ही आप इस खाते में अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स जमा कर सकते हैं. 18 से 60 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस खाते को ओपन करवा सकता है. इस खाते का उपयोग करने पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिल सकती है. कोई भी आम व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकता है. हालांकि इस दौरान उसे तमाम प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है.


टियर-2 अकाउंट
टियर-2 अकाउंट से भी आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट के जरिए आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी. यह सेविंग्स अकाउंट जिसे आप कभी भी ओपन करवा सकते हैं. यदि आपके पास पहले से ही टियर-1 अकाउंट है तो आप आसानी से टियर-2 अकाउंट खुलवा सकते हैं. यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर से हैं और एनपीएस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो सीएस-एस1 फॉर्म भरकर अपनी कंपनी में जमा कराना होगा. हालांकि रजिस्ट्रेशन के दौरान टियर-1 खाते में कम से कम 500 रुपये और टियर-2 खाते में 1000 रुपये जमा करना होगा.


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इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
-PRAN के लिए अप्लाई करते समय आपको अपने ज़रूरी डाक्यूमेंट्स संबंधित अधिकारी को देने होंगे.
- इस दौरान आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी देना होगा.
- एक आईडी प्रूफ जैसे- डीएल, आधार कार्ड, कंपनी की आईडी देनी होगी.
- पासपोर्ट साइज कलर फोटो
- ए़ड्रेस प्रूफ इत्यादि.


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