भोपाल: मध्य प्रदेश में महिला अपराध पर नकेल कसने के लिए शिवराज सरकार ने नई पहल शुरू की है. परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध अंजाम देने वाले अपराधियों पर एफआईआर दर्ज होते ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यह लिखित निर्देश क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को जारी किए हैं. हालांकि परिवहन विभाग आरोपी पर इस तरह की कार्रवाई अपराध की शिकार हुई महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही करेगा.


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ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब जानिए कैसे कर सकेंगे आवेदन


व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन कमिटी पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी आरटीओ को पत्र जारी किया है, ताकि महिला अपराध पर लगाम लगाई जा सके. इसके साथ ही व्यवसायिक वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से चरित्र सत्यापन कराने के बाद ही लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. अभी तक व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस विभाग के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती थी.



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महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार ने उठाया यह कदम
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है.इसके पीछे सरकार की मंशा है कि गंभीर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं. महिला अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. साथ ही जनता में महिला अपराध और महिलाओं के सम्मान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 'सम्मान' और 'पंख' जैसे आयोजन किए जा रहे हैं. अब इस दिशा में अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने और व्यावसायिक डीएल बनवाने के लिए कैरेक्टर ​सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का नियम लागू किया जा रहा है.


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