नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार की तरफ से देश के किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार भी जरूरी हो गया है. इसके अलावा भी सरकार ने पुरानी व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किए है. जिसमें प्रमुख यह है कि जिसके नाम खेत होगा उन्हीं किसानों को पीएम किसान सम्मान स्कीम का लाभ मिलेगा.


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इन बातों का रखें ध्यान, वरना अटक सकता है पैसा
1. पीएम किसान स्कीम को अप्लाई करते समय किसान का आधार नंबर न होने या गलत दर्ज होने पर इसका लाभ नहीं मिलता है.
2. सम्मान निधि योजना में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लाट नंबर भी बताना होगा.
3. किसान हमेशा सही जानकारी ही दें, क्योंकि कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि फंड का ट्रांसफर पात्र लाभार्थियों को तब ही किया जाता है, जब उन्होंने सही और प्रमाणित डेटा राज्य सरकारें केंद्र को भेजा है.


ऐसे करें गलती में सुधार
1. अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप "फार्मर्स कॉनर''  में जाकर सुधार कर सकते है. 
2. पीएम किसान पोर्टल पर एक्सलूसिव ‘फार्मर्स कॉर्नर’ दिया गया है. इस पर किसान अपने नाम से आधार कार्ड अपने नाम के मुताबिक बदलाव कर सकते है.
3. बदलाव करने के लिए  pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर फार्मर कॉर्नर (farmer corner) खोलें.
4. यहां आपको आधार नंबर सुधारने के लिए एडिट आधार फेलियर रिकार्ड दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें. यहीं पर आप खुद आधार नंबर डाल सकते है.


पीएम किसान सम्मान पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन


1. सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
2. अब Farmers Corner पर क्लिक करिए.
3. अब 'New Farmer Registration' के विकल्प पर क्लिक करें.
4. इसके बाद अपना आधार नंबर डालना होगा.
5. इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा.
6. इस फॉर्म में आपको अपना पूरी निजी जानकारी भरनी होगी.
7. इसके साथ ही बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी जानकारी भरनी होगी.
8. इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते है.


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