BSP विधायक के पति की गिरफ्तारी न होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, MP पुलिस को फटकार लगाते हुए कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप में पिछले कई दिनों से फरार चल रहे बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह परिहार को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं.
भोपालः दमोह जिले के बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में आरोपी बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह परिहार को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के एफिडेविट को खारिज करते हुए अगली सुनवाई तक आरोपी गोविंद सिंह परिहार को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो बताएं?, क्योंकि पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से आरोपी है फरार है और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अगली सुनवाई तक आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 अप्रैल रखी है.
आरोपी पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित
दरअसल, दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह परिहार को दमोह जिले में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है. गोविंद सिंह परिहार पिछले कई दिनों से फरार है. पुलिस अधिकारी लगातार बैठक कर गोविंद सिंह परिहार को गिरफ्तार करने की रणनीति बना रहे हैं. लेकिन पुलिस और एसटीएफ को अब तक सफलता नहीं मिल सकी है. गोविंद सिंह परिहार पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है. वहीं दमोह जिले के CSP अभिषेक तिवारी ने बताया फरार गोविंद की तलाश में टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है. उसके पीछे पुलिस की 20 टीमें लगाई गई हैं. पुलिस ने हटा में जगह-जगह रंगीन पोस्टर चिपकाए गए हैं. इसमें गोविंद सिंह परिहार की बड़ी फोटो लगी है. पोस्टर में आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले का उल्लेख किया गया है.
जानिए क्या है इस घटना की पूरी कहानी
हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया, महेश चौरसिया और सोमेश चौरसिया पर 15 मार्च 2019 को डामर प्लांट ऑफिस के पास धारदार हथियारों और लोहे के सरिया से हमला किया गया. देवेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि सोमेश और महेश को गंभीर चोटें आईं. सोमेश की शिकायत पर हटा थाने में गोविंद सिंह, चंदू सिंह, गोलू सिंह, लोकेश सिंह के खिलाफ आईपीसी की 302, 323, 324, 392, 506, 120बी, 102 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया. तब पुलिस ने जांच में गोविंद सिंह को आरोपी ना मानते हुए उन्हें राहत दे दी थी.
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रामबाई पति से सरेंडर करने की कर चुकी हैं अपील
वहीं इस सब के बीच विधायक रामबाई सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर अपने फरार पति से पेश होने की मार्मिक अपील की है. रामबाई के मुताबिक 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ग़ोविन्द की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. लिहाजा पेश न होने की दशा में सुनवाई में दिक्कत हो सकती है. उन्होंने कहा ठाकुर साहब आप जहां भी हो सरेंडर कर दीजिए. हमें कोर्ट के न्याय पर पूरा विश्वास है कि कोर्ट उन्हें न्याय देगा. लेकिन अब तक गोविंद सिंह परिहार ने सरेंडर नहीं किया है.
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