नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian Railway) में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी हैं. समय के साथ-साथ अब टिकट (Railway Ticket) व्यवस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर (Transfer Confirm Ticket) कर सकते हैं. इस लिए रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया है. हालांकि पहले अगर यात्री किसी कारणवश अपनी यात्रा नहीं कर पाता था तो उसे टिकट कैसिंल कराना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.


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दरअसल आपको भारतीय रेलवे के इस खास सर्कुलर के बारे में पता होना चाहिए. जिसे कुछ साल पहले भारतीय रेलवे ने जारी किया था


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स्‍टेशन मास्‍टर को दें एप्‍लीकेशन
इंडियन रेलवे ने आरक्षित टिकट पर नए नियमों के तहत कहा है कि जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं, वो अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर (Station Master) को देनी होगी. इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप अपने परिवार में किसी को अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं.


इन सदस्यों के नाम करे टिकट
रेलयात्री अपना कंफर्म टिकट अपने परिजन माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, पति और पत्‍नी के नाम पर ही ट्रांसफर करा सकते हैं. नियमों के मुताबिक आप परिजन के अलावा किसी दोस्त या अन्य के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते. व्‍यक्तिगत तौर पर रेलवे स्‍टेशन जाकर टिकट ट्रांसफर प्रॉसेसे पूरी कराने के साथ ही आप ऑनलाइन भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.


रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 तक टिकट चेक नहीं
आपको बता दें कि रेलवे नियमों के मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच TTE टिकट चेक नहीं करते हैं. यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं. ताकि यात्रियों की नींद में कोई खलल न पड़े. हालांकि आपकी यात्रा अगर रात 10 बजे के बाद शुरू होती हैं, तो यह नियम लागू नहीं होता है. क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका टिकट चेक किया जा सकता है.