शराब खरीदने से पहले नया नियम जान लें, ठेके से बिल लेना न भूलें
तमाम कोशिशों के बाद भी मिलावटी शराब के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने जहरीली या नकली शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नया नियम बनाया है.
भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) से शराब खरीदारों और विक्रेताओं के लिए जरूरी खबर है. अब आप ऐसे ही शराब को लेकर या शराब की दुकान को लेकर शिकायत नहीं कर सकेंगे, नहीं शराब की कालाबाजारी करने वाले बच सकेंगे. इसके लिए सरकार ने एक नियम तय कर दिया है. इस नियम के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि असल में खरीदार ने कहां से शराब खरीदी, कितने में खरीदी.
SIT के सुझाव पर बना नियम
दरअसल मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आबकारी आयुक्त ने एक आदेश जारी कर शराब विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से एक बिल बुक/कैश मेमो रखने और खरीदारों को बिल जारी करने का निर्देश दिया है, जो 1 सितंबर से प्रभावी है. यह अवैध शराब के संबंध में जांच के लिए गठित SIT के सुझाव के अनुसार किया जा रहा है.
ठेके पर न मिले बिल तो करें शिकायत
आबकारी आयुक्त के द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सभी शराब के दुकानदारों को एक कैश मेमो छपवाना होगा. इसको जिले के आबकारी विभाग से प्रमाणित कराया जाएगा. जो भी ग्राहक शराब खरीदे उसे तय दाम के हिसाब से बिल काटकर देना होगा. जिसमें ब्रांड से संबंधित जानकारी भी होगी. इस बिल बुक की कार्बन कॉपी ठेके पर रखना अनिवार्य होगा. साथ ही अधिकारियों को सभी शराब के ठेकों पर संबंधित अधिकारी का नंबर लिखे जाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि बिल न मिलने की स्थिति में ग्राहक शिकायत कर सके.
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