Lucknow: धार्मिक स्थल के पास मांस बिक्री पर बैन, नॉनवेज रेस्टोरेंट भी बंद होंगे; जानें पूरा आदेश
उत्तर प्रदेश (UP) के लखनऊ (Lucknow) में अब धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर बैन लग गया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) के लखनऊ (Lucknow) में अब धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर बैन लग गया है. लखनऊ नगर निगम ने इस फैसले को लागू करने के लिए धार्मिक स्थलों से इस निर्धारित दायरे में किसी भी ऐसी दुकान या रेस्टोरेंट्स को प्रतिबंधित करने यानी वहां से हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है. मेयर ने इस फैसले के कागजात जिलाधिकारी को भेज दिये हैं.
निगम पर सियासी रंग!
सूबे में अगले साल होने जा रहे चुनावों में बस चंद महीने बचे है. ऐसे में लग रहा है कि मानो नगर निगम पर भी आने वाने चुनावों का रंग चढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को हुई निगम की इसी बैठक में पाकिस्तान (Pakistan) से आए शरणार्थियों को परमानेंट दुकानें आवंटित करने का फैसला भी लिया गया.
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आठ वार्डों के नाम बदले
नगर निगम कार्यकारिणी समिति की ये बैठक मेयर संयुक्ता भटिया की अगुवाई में हुई. इसी दौरान आठ वार्डों के नाम बदलने को मंजूरी दी गई.
पुराना नाम - बदला नाम
विद्यावती द्वितीय - परशुराम वार्ड
विद्यावती प्रथम - माधवनगर वार्ड
हैदरगंज द्वितीय - बुद्धेश्वर वार्ड
फैजुल्लागंज प्रथम - महॢष नगर वार्ड
फैजुल्लागंज तृतीय - डॉ. केशव नगर वार्ड
फैजुल्लागंज चतुर्थ - पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
अयोध्यादास द्वितीय - पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वार्ड
जानकीपुरम प्रथम- भाऊराव देवरस वार्ड
भगवान परशुराम के नाम पर राजाजीपुरम वार्ड के अंतर्गत अंडरपास से ब्लाक चौराहा एसकेडी के सामने चौराहे के नाम भगवान परशुराम चौक किया गया है. लखनऊ में पहला चौराहा भगवान परशुराम के नाम पर किया गया.
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शरणार्थियों पर मेहरबानी
बैठक में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जीवनयापन के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है. इस फैसले के तहत शरणार्थियों को मोहन रोड पर पहले किराये पर दी गई दुकानें स्थायी तौर पर आवंटित की जाएंगी. ऐसे में पाकिस्तान से आए लोगों में नगर निगम के इस फैसले को लेकर जश्न का माहौल देखा गया.
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