इस राज्य में सस्ती होगी शराब, करोड़पति घर में खोल सकेंगे बार
MP News Excise Policy: अब प्रदेश के हर एयरपोर्ट पर विदेशी शराब की सेल के लिए अलग से काउंटर खोला जा सकेगा. वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन सेल के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे.
भोपाल: मध्य प्रदेश (MP) में आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य मंत्रि-परिषद ने नई एक्साइज पॉलिसी 2022-23 ( New Excise Policy) और हेरीटेज वाइन पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है. इस नई नीति से जहां शराब सस्ती होगी, वहीं वाइन और व्हिस्की के शौकीनों के लिए और भी मौके मिलेंगे.
घर में बार खोलने की छूट
इस पॉलिसी के तहत एक करोड़ रुपये तक की आय वालों को अपने घर में ही बार खोलने की छूट मिल गई है. दरअसल मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी देते हुए दावा किया गया है कि गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा.
अवैध बिक्री पर लगेगी रोक
नई नीति में मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर लाया जा सकेगा. सभी जिलों की देशी व विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा. समस्त मदिरा दुकानें कम्पोजिट शाप होंगी, जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियां नहीं बनेंगी.
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इसके साथ ही नई शराब नीति में लोगों केा घर में ही बार बनाने की छूट दी गई है. होम बार लाइसेंस पर 50 हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस होगी. इसकी पात्रता उन्हीं को होगी जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम एक करोड़ रूपये होगी.
वैधता का परीक्षण आसान होगा
नई व्यवस्था में प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर डयूटी नहीं होगी. इसके साथ ही देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य जिलेवार निविदा बुलाई जा सकेगी. राजस्व की क्षति रोकने के लिये ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी. इसमें मदिरा का ट्रेक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनिंग, वैधता का परीक्षण आसान होगा.
महुआ फूल से बनेगी शराब
राज्य सरकार ने महुआ फूल से बनी मदिरा की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है. इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा. वर्ष 2022-23 में नये बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जायेगी. वहीं पर्यटन के नजरिए से महत्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास निगम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रियायती दरों,सरल प्रक्रियाओं व मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिये जा सकेंगे.
एयरपोर्ट पर मिलेगी विदेशी शराब
सभी एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा. इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)
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