Mukhtar Ansari के गुनाहों पर सजा का ऐलान, कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
Gangster Act Case: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को उसके गुनाहों की सजा गाजीपुर की MP-MLA ने सुना दी है. मुख्तार को 10 साल की सजा दी गई है. थोड़ी देर में कोर्ट अफजाल अंसारी पर भी फैसला सुनाएगा.
Mukhtar Ansari Verdict: गैंगस्टर एक्ट केस (Gangster Act Case) में MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 10 साल की सजा सुना दी है. इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को अधिकतम सजा दी गई है. मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद है. वहीं, मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) पर फैसला अभी नहीं आया है. कोर्ट आज दोपहर 2 बजे अफजाल अंसारी पर फैसला सुनाएगा. अगर अफजाल अंसारी को 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा होती है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाएगी. अफजाल अंसारी अभी बीएसपी का सांसद है. जान लें कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुख्तार अंसारी दोषी पाए गए, जिसके बाद मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई.
15 साल बाद मुख्तार को मिली सजा
बता दें कि 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी. बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों का मर्डर किया गया था. एमपी अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर साल 2007 में गैंगस्टर कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले 2012 में गाजीपुर की एमपी-एमएलए अदालत में ट्रायल शुरू हुआ था.
मुख्तार के गुनाहों की लंबी लिस्ट
गौरतलब है कि यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया. कई दशकों तक मुख्तार सत्ता के संरक्षण में अपनी हनक दिखाता रहा. इस दौरान उसने कई अपराधों को अंजाम किया. लोगों के बीच आतंक फैलाया. मुख्तार अंसारी के गुनाहों की लिस्ट काफी लंबी है. अतीक अहमद गैंग की दुर्गति देखने के बाद अब मुख्तार अंसारी को भी उनके किए की सजा मिल गई है. कोर्ट ने मुख्तार को इस केस दी जाने वाली अधिकतम सजा सुनाई है.
कृष्णानंद राय को मारी गईं 67 गोलियां
जान लीजिए कि मुहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को 29 जून 2005 को जान से मार दिया गया था. बदमाशों ने राय को मारने के लिए 400 राउंड गोलियां चलाई थीं. वारदात के बाद जब पोस्टमॉर्टम हुआ था तो उनके शरीर से 67 गोलियां निकली थी. इस अटैक में राय के 6 साथियों की भी हत्या हो गई थी. इसका आरोपी मुख्तार और उसके भाई पर लगा था.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|