Uttarakhand UCC Live-in Rules : यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी (UCC) कानून को उत्तराखंड में 2024 के आखिर तक लागू किया जा सकता है. अभी इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है. UCC लागू होने के बाद राज्य में कई ऑनलाइन सुविधाएं भी चालू की जाएंगी. कहा जा रहा है, कि राज्य में UCC लागू होने के बाद लिव इन रिलेशशिप के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाएगा.


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कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन 


एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में UCC के विधानसभा से पास होने और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इसको अंतिम रूप से लागू करने पर काम चल रहा है. इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पैनल काम कर रहा है. यह इसके नियमों को अंतिम रूप दे रहा है. यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इससे उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राज्य में शादियों का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है. 


 


लग सकता है जुर्माना



उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद लिव इन में रहने वाले जोड़े अगर एक महीने के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उन्हें ₹10,000 का जुर्माना या तीन महीने की जेल हो सकती है. इसके अलावा अगर वह तीन महीने तक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें ₹25,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है.


माता-पिता से लेनी होगी इजाजत 


इसके अलावा ऐसे 18-21 के बीच की उम्र के कपल के माता-पिता को भी उनके लिव इन में रहने की जानकारी भेजी जाएगी. राज्य के मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह ने बताया, कि हम लोगों के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से औपचारिकताओं को पूरा करना आसान बनाना चाहते हैं. हालांकि, यह प्रक्रिया कठिन है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को इस मामले में सिखाने की जरूरत है.


बताया जा रहा है, कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने फरवरी, 2024 में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून को विधानसभा में लाई थी. यहां से यह बहुमत से पास हो गया था. इस कानून में शादी, तलाक, विरासत और लिव इन जैसे मुद्दों को लेकर सभी धर्मावलम्बियों के लिए लिए एक समान कानून बनाए गए हैं. उत्तराखंड UCC लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य बनेगा.