फरीदाबाद: प्राइवेट स्कूल भी आरटीआई के दायरे में आ गए हैं. इस बाबत राज्य सूचना आयोग (SIC) ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया कि प्राइवेट स्कूल (Private School) आरटीआई (RTI) के तहत मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकते. अगर स्कूल सूचना देने में आनाकानी करते हैं तो मान्यता रद्द हो सकती है. 


नहीं माना नियम तो कार्रवाई तय


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एसआईसी द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि अगर कोई भी व्‍यक्ति या संस्‍था आरटीआई के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों के बारे में जानकारी मांगता है तो जिला शिक्षा विभाग को मांगी गई सूचना व जानकारी निजी स्‍कूलों से लेकर उपलब्‍ध करानी होगी. जानकारी देने से कोई स्कूल मना करता है तो स्कूल को कारण बताओं नोटिस दिया जाए और मान्यता रद्द की जा सकती है. हालांकि कई स्कूलों नें इस नियम से बचने के लिए तर्क दिया है कि वे प्राइवेट संस्था हैं इसलिए सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते.


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प्राइवेट स्कूल नियुक्त करें सूचना अधिकारी


बता दें, उत्तर प्रदेश में भी सभी प्राइवेट स्कूल सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के दायरे में हैं. उन्हें अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी. जुलाई में राज्य सूचना आयोग (ISC) ने यह आदेश दिया और राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने भी अपने आदेश में प्राइवेट स्कूलों में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा. 


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