पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की अंतरिम जमानत का मामला, SC ने दिए ये आदेश
पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है.
नई दिल्ली: पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी (Ex. DGP Sumedh Singh Saini) की अंतरिम जमानत याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सैनी को पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश दिया और कहा कि चार हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.
बता दें कि पूर्व DGP सैनी ने 1991 के मुलतानी अपहरण और हत्या के मामले में उनकी अग्रिम जमानत को खारिज होने के पंजाब और हरियाणा HC के फैसले को चुनौती दी है.
सैनी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है. वह सम्मानित अधिकारी थे. सैनी को प्रमोशन मिला जिसके बाद डीजीपी बने और पंजाब में उग्रवाद के खिलाफ सख्त थे. उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में सैनी को 5 गोलियां भी लगी थीं.
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रोहतगी ने कहा कि मुलतानी जेल से भाग गया था. उसके बाद उसके पिता ने हैबियस कोर्पस याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया था.
राज्य सरकार ने कहा था कि वह एक घोषित अपराधी था. सैनी जब SSP थे उस समय मुलतानी ने उनको जान से मारने की कोशिश भी की थी.
रोहतगी ने कहा कि मुलतानी को फरार हुए 29 साल हो गए अब उसके बेटे ने अपने पिता के लापता होने के बारे में एफआईआर दर्ज कराई है.
रोहतगी ने कहा कि पंजाब सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि सैनी ने दो आरोप पत्र दाखिल किए थे, जिनमें अभियुक्त के तौर पर पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का नाम था.
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