Beawar: अजमेर के ब्यावर सिटी थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के अनुसार मामले में तीन तलाक अधिनियम के तहत प्रकरण संखया 1090/2022 दर्ज कर जांच एसआईटी प्रभारी विद्या मीणा को सौंपी गई है. थानाधिकारी सुरेन्द्रसिंह जोधा के अनुसार ब्यावर फतेहपुरिया दोयम बिरदाजी की चक्की निवासी सीमा पत्नी कामरन अशरफ अली निवासी टैंपों चौराहा शमशान घाट के पास लोहाखान भौंपो का बाड़ा निवासी के खिलाफ तीन तलाक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया है. 


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सीमा की और से दी गई शिकायत में बताया गया कि उसका निकाह सन् 2015 में अजमेर निवासी कामरान अशरफ के साथ 15 नवबंर 2015 को हुआ था. निकाह के समय उसके पिता ने हैसियत के हिसाब से लेनदेन भी किया था. शिकायत में पीड़िता ने बताया कि निकाह के कुछ समय बाद ही उसके पति, सास, ससुर तथा ननद आदि ने धूमधाम से निकाह नहीं करने का ताना देने लगे.


 इसको लेकर उसके पति तथा ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट भी की. साथ ही पीहर से दहेज लाने की मांग करते हुए सांकलों से बांध कर मारपीट करने लगे। जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई लेकिन ससुराल पक्ष वालों ने उसका इलाज तक नहीं करवाया। पिटाई तथा तानों से परेशान होकर पीडि़ता एक दिन घर से निकलकर अपने पीहर ब्यावर आ गई. जहां पर पीहर वालों ने उसका उपचार करवाया.


पीहर वालों को आपबीती सुनाने पर परिजनों ने ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया लेकिन और दहेज देने की मांग पर अड़े रहे. पीडि़ता के अनुसार इस दौरान उसके पति अशरफ ने तलाक उल सुन्नत के तहत 17 फरवरी 2021, 22 मार्च 2021 तथा 23 अप्रैल 2021 को तीन बार तलाक संबंधी नोटिस भिजवा कर उसे तलाक दे दिया.


सिटी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन तलाक अधिनियम मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. प्रकरण की जांच एसआईटी प्रभारी विद्या मीणा को सौंपी गई है.


Reporter- Dilip Chouhan


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