Ajmer: पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 1 ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 49 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी माना गया.


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अजमेर न्यायालय के पोक्सो एक्ट संख्या 1 विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि मामला ब्यावर सदर थाने का है, जहां पर 22 फरवरी 2021 को यह वारदात हुई थी थाने में शिकायत देते हुए पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी नाबालिक लड़की अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने और नहाने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. जिसके बाद 23 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया और मामले में अनुसंधान करते हुए जांच शुरू की गई तो सामने आया कि नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ब्यावर लसानिया का रहने वाला सुरेश अपनी बुआ के घर ले गया जहां लड़की को दस्तयाब किया गया और उसके बयान दर्ज किए गए.


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लड़की ने बताया कि सुरेश नाम का लड़का उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए आरोपी सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया जहां न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ 49 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. 


Reporter- Ashok Bhati