Baran News: राजस्थान के बारां में पोक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला जज संवर्ग) ने पोती से दुष्कर्म के आरोपी 71 वर्षीय दादा को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई. 


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इसके अलावा दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. विशिष्ट लोक अभियोजक, हरि नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी पर पीड़िता की मां और उसकी जेठानी ने थाने में अक्टूबर 2022 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया गया कि जेठ की लड़की ने जेठानी को बताया कि पीड़िता दादाजी के पास है. बालिका शोर मचा रही थी. इस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया. 


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पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी हीरालाल पर पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. 18 गवाहों के बयान के बाद दोषसिद्ध हो गया. पुलिस इसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक अभिरक्षा में था. 


बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में देव नगर थाना क्षेत्र में मासूम सी बच्ची मंदिर के बाहर अपनी मां और भाई के साथ बैठी हुई थी तभी किसी ने उसे किडनैप कर लिया. उसके बाद बच्ची को खूनी हालत में फेंक कर बदमाश भाग गए. बताया गया था कि जब बच्ची मिली तो उसके निचले हिस्से से खून बह रहा था. ऐसे में कहा जा रहा था कि रेप की आशंका जताई गई. इसी तरह 27 अगस्त को जोधपुर में 1 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ. 

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जोधपुर में अगस्त के महीने में नाबालिग से दुष्कर्म के पांच मामले सामने आए,  13 अगस्त को 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म. 19 अगस्त को ढाई साल की बच्ची का दुष्कर्म. 21 अगस्त को 3 साल की बच्ची का दुष्कर्म. 26 अगस्त को 16 साल की बच्ची का गैंगरेप और 27 अगस्त को 1 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ.