Baytoo: कार्मिक विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण में किए गए संशोधन के संबंध में पूर्व राजस्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर भूतपूर्व सैनिक अधिनियम मामले में पूर्ववत व्यवस्था लागू करने की मांग की. 


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हरीश चौधरी ने बताया कि कार्मिक विभाग के द्वारा 17 अप्रैल 2018 को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण अधिनियम 1988 में परिवर्तन कर लागू की गई. नई अधिसूचना से ओबीसी पुरुष वर्ग की अधिकतर सीटें भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जा रही है, जिससे ओबीसी वर्ग के नए पुरुष बेरोजगारों को राज्य सरकार की भर्तियों में न के बराबर नियुक्ति मिल रही है, क्योंकि भर्तियों में आने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आवेदनों में अधिकतर आवेदन ओबीसी वर्ग से आते हैं. 


पूर्व मंत्री और विधायक हरीश चौधरी ने बताया कि सभी श्रेणियों में वर्गवार भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण किया जाए, जिसमें OBC कैटेगरी में भी भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% ही आरक्षण दिया जाए. अर्थात भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज (होरीजोन्टल) की जगह 17 अप्रैल 2018 से पूर्व पद्धति के अनुसार ही आरक्षण दिया जाए.


Reporter: Bhupesh Acharya