शाहपुरा: सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित
22 जून को उपसरपंच हरिसिंह लामरोड के नेतृत्व में 10 वार्ड पंचों ने, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 के तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस शिल्पा सिंह के नाम सरपंच मुकेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था.
Bhilwara: भीलवाड़ा के फूलियाकलां सरपंच के खिलाफ हुआ अविश्वास प्रस्ताव पारित.सरपंच मुकेश कुमार बलाई के खिलाफ चुनाव में 15 वार्ड पंचों में से 12 वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. अविश्वास प्रस्ताव पर आज हुए मतदान में सुबह ग्यारह बजे अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सभी 12 मेंबरों ने मतदान स्थल ग्राम पंचायत भवन परिसर में प्रवेश किया. कोरम बैठक के बाद हुए गुप्त मतदान में 12 वार्ड पंचों ने सरपंच बलाई के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर वार्ड पंचों सहित ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया.
जानकारी के अनुसार 22 जून को उपसरपंच हरिसिंह लामरोड के नेतृत्व में 10 वार्ड पंचों ने, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 के तहत जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस शिल्पा सिंह के नाम सरपंच मुकेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था. ज्ञापन में वार्ड पंचों ने सरपंच पर विकास कार्यो में भेदभाव करने, विकास कार्यों में अनियमितता करने, ग्रामीणों को राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिलाने, कोरम में वार्ड पंचों के साथ गाली गलौज से पेश आने, वार्ड पंचों के खिलाफ एससीएसटी के मुकदमे में फंसाने की धमकियां देने सहित कई अन्य आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव रखा गया. जिस पर प्रशासन ने 18 जुलाई को मतदान के आदेश जारी किए थे.
इस दौरान शाहपुरा एसडीएम एवं चुनाव प्रभारी सुनिता यादव, फूलियाकलां एसडीएम निरमा विश्नोई, शाहपुरा डिप्टी करणसिंह, शाहपुरा थानाधिकारी घनश्याम सिंह, फूलियाकलां थानाधिकारी दलपतसिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.
Reporter- Dilshad Khan
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