बेगूं में बाइक की टक्कर से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना
राकेश गोयल ने गुरुवार को दिए अपने एक फैसले में द्वेषता पूर्वक बाइक की टक्कर मारकर राह चलते गिरडिया निवासी भेरूलाल (65) पुत्र मोडी राम भील की हत्या के आरोपी गेंदमल पुत्र हीरा लाल भील को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना किया है.
बेगूंः राकेश गोयल ने गुरुवार को दिए अपने एक फैसले में द्वेषता पूर्वक बाइक की टक्कर मारकर राह चलते गिरडिया निवासी भेरूलाल (65) पुत्र मोडी राम भील की हत्या के आरोपी गेंदमल पुत्र हीरा लाल भील को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना किया है. मामला बेगूं थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र गिरडिया निवासी मुल्ज़िम गेंदमल भील ने 6 वर्ष पूर्व 13 सितंबर 2016 को राह चलते भेरू लाल भील की गोद लेने के एक विवाद के चलते द्वेषता पूर्वक बाइक से टक्कर मारकर हत्या कर दी थी. मामले में मृतक की पत्नी मांगी बाई की रिपोर्ट पर बेगूं पुलिस द्वारा इस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर धारा 302, 201 एवं 323 में मामला दर्ज कर चालान पेश किया था.
अभियुक्त तब से लेकर अब तक जेल में बंद चल रहा था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक एडवोकेट फरीद मोहम्मद मिर्जा द्वारा 18 गवाह, 42 दस्तावेज पेश किए गए. उक्त मामले में न्यायालय द्वारा गुरुवार को सुनाए गए फैसले में अभियुक्त गेंदमल को आजीवन कारावास 5 लाख का जुर्माना और धारा 201 में 7 वर्ष का कारावास व ₹5000 जुर्माना, धारा 323 में 1 वर्ष का कारावास और 1 हजार रुपए की सजा से दंडित किया गया है.
Reporter- Deepak Vyas
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