Churu: जिला एवं सेशन कोर्ट ने साल 2018 के एक हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. जिला एवं सैशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने 22 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर गांव सिरसला के ओमप्रकाश उर्फ कूलर तथा रणवीर सिंह धाणक को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 -50 हजार जुर्माने के दंड से दण्डित किया है. 


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2018 में मिला शव


मामले में पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की. मामला अंतिम परिदृश्य के साक्षी के आधार पर था. लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि दूधवाखारा थाना अंतर्गत गांव सिरसला के खेत में 14 अक्टूबर 2018 को एक युवक का सड़ा गला शव मिला था. जिसकी पहचान राजपाल निवासी सिरसला के पुत्र जयप्रकाश के रूप में हुई. 



होटल पर ले जाकर पिलाई शराब


मृतक जयप्रकाश के पिता ने दूधवाखारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया की. तीन-चार दिन पहले उसके बेटे जयप्रकाश को गांव के ओमप्रकाश उर्फ कूलर तथा रणवीर उर्फ रणसिंह उसके घर से बुला कर ले गए थे. जहां दोनों उसे फौजी होटल पर ले गए और जयप्रकाश को अत्यधिक शराब पिलाई.


पुरानी रंजिश की चलते गला घोंट कर हत्या


 जिसके बाद जयप्रकाश को माला राम के खेत में ले गए और पुरानी रंजिश की वजह से पहले उसके साथ मारपीट की और फिर गला घोंट कर हत्या कर दी. आरोपियों ने मृतक के शव को खेत में छोड़ दिया और फरार हो गए. पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश उर्फ कूलर तथा रणवीर सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. 


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