Churu: पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से गलत व्यवहार और बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक अनीस अहमद खान ने बताया कि आरोपी सारंगसर निवासी महावीर उर्फ राकेश नाबालिग को बहला-फुसलाकर किसी सुनसान इलाके में ले गया. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस बात को लेकर परिवार के लोगों की ओर से संबंधित थाने में 19 अगस्त 2017 को मामला दर्ज कराया था. थाना पुलिस ने पीड़िता को गुजरात के सूरत से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. उसके बाद में जांच पड़ताल के बाद संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया था. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानकर दस साल की सजा देकर साथ में 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई. इस प्रकरण की राज्य सरकार की तरफ से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक अनीस अहमद खान ने की. पीड़ित पक्ष की तरफ से वरुण सैनी ने पैरवी की.


ये भी पढ़ें- जन्म के बाद नवजात बच्ची को कंटीली झाड़ियों में फेंका, हालत नाजुक

पॉक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तथा न्यायालय में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर लड़की को नाबालिग मानते हुए आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया.


चूरू की खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें