Bandikui, Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के गुडा कटला उप तहसीलदार हरिकेश मीरोठा ने गैर मुमकिन सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाते हुए 7 लोगों को नब्बे दिन के सिविल कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि आरोपियों के पास आगे अपील करने का 30 दिन का समय है. नायब तहसीलदार द्वारा अतिकर्मियों के खिलाफ दिए गए इस फैसले की इलाके में भी बड़ी चर्चा है, वहीं सरकारी भूमि पर काबिज अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.


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अतिक्रमण का प्रकरण बांदीकुई के काटरवाड़ा गांव का है, जहां पूर्व में दिसंबर माह में रास्ते को अतिकर्मियों से प्रशासन द्वारा मुक्त करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद फिर से अतिक्रमणकारियों ने रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद मंडल के पटवारी द्वारा गुडा कटला उप तहसीलदार के यहां एक वाद प्रस्तुत किया गया था और उसी वाद पर सुनवाई पूरी करते हुए उप तहसीलदार हरिकेश मीरोठा ने अतिक्रमणकारियों को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा सुनाई है, जिन आरोपियों को उप तहसीलदार हरिकेश मीरोठा ने सजा सुनाई है और उनके नाम है बनवारी पुत्र जगराम मीणा, जेन्या पुत्र श्रवण मीणा, कमलेश पुत्र ख्याली मीणा, शंभू पुत्र भोरया मीणा और मानसिंह, रामविलास, हरगोविंद पुत्र अर्जुन मीणा निवासी काटरवाड़ा है.


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दौसा जिले में ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के दर्जनों प्रकरण है, जिन पर अतिक्रमणकारी काबीज है. कहीं पर प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया तो कहीं पर अभी भी अतिक्रमी सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं. ऐसे में गुडा कटला उप तहसीलदार का यह फैसला उन अतिक्रमणकारियों में भी खलबली मचा रहा है, जो सरकारी भूमि पर काबिज है.


Reporter: Laxmi Sharma


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