Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने कौलारी थाना इलाके में वर्ष 2021 में दर्ज हुए 16 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामला आया था. इसमें एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.


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पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने मामले में पीड़ित नाबालिग के होस्टाइल होने बावजूद सजा सुनाते हुए मुल्जिम मुरारी पुत्र विद्याराम को आईपीसी की धारा 376 और 3 और 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया जाकर पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है.


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विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके का हैं, जहां 4 जून 2021 को पशुओ के लिए खेत पर चारा काटने गई नाबालिग के साथ मुल्जिम मुरारी ने जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित नाबालिग के चिल्लाने पर एक महिला को आता देख मुल्जिम भाग गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल एवं बयान दर्ज कर मुल्जिम मुरारी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है.


क्या बोले लोक अभियोजक मिश्रा 
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में ट्रायल के दौरान पीड़ित नाबालिग होस्टाइल हो गई लेकिन फोरेंसिक लेबोरेट्री की डीएनए जांच रिपोर्ट को लोक अभियोजक द्वारा पत्रावली में पेश किया. डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बुधवार को मुल्जिम मुरारी पुत्र विद्याराम को आईपीसी की धारा 376 और 3 और 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया जाकर पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है.


Reporter- Bhanu Sharma