Dungarpur: डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. दोवड़ा थाने में 4 अक्टूबर 2021 को दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था.


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डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला दोवड़ा थाना क्षेत्र का है. दोवड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने 4 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में नाबालिग ने बताया था कि एक साल पहले उसके गांव में रहने वाले आशीष पुत्र तुलसीराम से उसकी पहचान हुई थी. इस दौरान उसकी आशीष से दोस्ती हो गई थी. करीब तीन माह पहले आशीष ने उसे मिलने के लिए गांव के तालाब के पास खेत पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. आशीष ने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कहा. साथ ही दुष्कर्म के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी.


जिसके चलते पीड़िता ने किसी को नहीं बताया. इसके बाद 27 सितम्बर 2021 को आशीष नाबालिग से फिर मिला और उसे अपने घर पर ले गया. घर पर आशीष के परिजन मौजूद नहीं थे. इस दौरान आशीष ने उसे 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक अपने घर में ही रखा और रोज उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं 3 अक्टूबर को मौका पाकर नाबालिग वहां से निकालकर अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई. इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर आशीष के खिलाफ रिपोर्ट दी.


पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया. इधर पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले की आज अंतिम सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी आशीष को दोषी करार दिया. वहीं दोषी आशीष को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है.


Reporter-Akhilesh Sharma


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