सागवाड़ा: फर्जी तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला, कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
सागवाड़ा में कडाणा विभाग की नेशनल हाइवे पर स्थित करोड़ों की भूमि की फर्जी आदेश से रजिस्ट्री होने के मामले में अब कडाणा विभाग रजिस्ट्री निरस्त करवाने के लिए कोर्ट जाएगा.
Sagwara: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में कडाणा विभाग की नेशनल हाइवे पर स्थित करोड़ों की भूमि की फर्जी आदेश से रजिस्ट्री होने के मामले में अब कडाणा विभाग रजिस्ट्री निरस्त करवाने के लिए कोर्ट जाएगा. जिला कलेक्टर ने कडाणा विभाग को पत्र लिखकर पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने के लिए वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं.
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डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में कडाणा विभाग के सहायक अभियंता आशुतोष पाटीदार ने बताया कि कडाणा विभाग की भूमि खसरा नंबर 850, 852, 853 और 854 का राजस्व विभाग के आदेश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा नामान्तरण खोलकर रजिस्ट्री कर दी गई थी. उक्त भूमि की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए हैं.
उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने के लिए वाद दायर करने के निर्देश प्राप्त हुए है, जिसके तहत अब विभाग अब रजिस्ट्री निरस्त करवाने के लिए कोर्ट में वाद दायर करेगा. गौरतलब है कि सागवाड़ा-डूंगरपुर मार्ग पर मुख्य डाकघर के पास स्थित कडाणा विभाग की करोड़ों की जमीन का राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा नामान्तरण खोलकर रजिस्ट्री कर देने का मामला सामने आया था और मामले में कलेक्टर की ओर से सागवाड़ा तहसीलदार, गोवाड़ी गिरदावर और पटवारी को निलंबित किया गया था.
वहीं इस मामले में राजस्व विभाग के फर्जी आदेश को लेकर तहसीलदार द्वारा सागवाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करावाकर नामान्तरण निरस्त कर दिया गया था और इस पूरे मामले की जिला कलेक्टर द्वारा जांच भी की जा रही है. जानकारी के अनुसार भूमि कडाणा विभाग की होने से कडाणा विभाग द्वारा कार्यवाही करने पर ही रजिस्ट्री कोर्ट से ही निरस्त हो सकेगी, जिसे लेकर जिला कलेक्टर ने कडाणा विभाग को वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं. उसी के तहत अब कडाणा विभाग उस रजिस्ट्री को निरस्त करवाने के लिए कोर्ट में वाद दायर करेगा.
Reporter: Akhilesh Sharma
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