Dungarpur News: जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मामले में मुख्य दोषी को 10 साल ओर उसके सहयोगी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों ही दोषियों पर 1 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 


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सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की 12 मई 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने वरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया की 10 मई की रात के समय उसका परिवार खाना खाकर घर में सो गया. दूसरे दिन सुबह उठे तो नाबालिग बेटी खाट पर नहीं मिली. उसकी घर के आसपास तलाश की लेकिन कोई पता नहीं लगा. इस दौरान आरोपी राहुल पुत्र जयंती रोत निवासी वलोता फला लिमडी उसकी नाबालिग बेटी को पत्नी बनाने की नियत से भगा ले गया. जिसमें मेघराज उर्फ मिंकु उर्फ कमलेश  पुत्र हरिलाल ने सहयोग दिया.


आरोपी राहुल उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर उदयपुर, गुजरात में कई जगह ले गया. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब कर मेडिकल जांच करवाई. जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने इस मामले में आज सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल और सहयोगी मेघराज को दोषी करार दिया है.


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कोर्ट ने दोषी राहुल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषी मेघराज उर्फ मिंकु उर्फ कमलेश को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हुआ. आरोपी मेघराज उर्फ मिंकु पहले से जेल में है.