Minor Kidnapped and raped:  डूंगरपुर जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में नाबालिग को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है. 


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डूंगरपुर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के  सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि दोवड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता के पिता ने 24 फरवरी 2021 को दोवड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था. रिपोर्ट में  बताया था कि उसके एक बेटा और 2 बेटियां है. एक बेटी स्कूल पढ़ने के लिए निकली थी. उस समय वह मंदिर दर्शनों के लिए गया था. वापस आया तो पत्नी ने उसे बताया की उसकी बेटी स्कूल जाते समय कपड़े और 2 हजार रुपए भी साथ लेकर गई है. इस पर पिता स्कूल पता करने गए. लेकिन बेटी स्कूल नहीं गई थी. उसे पता लगा की आरोपी दिनेश पुत्र धनिया कटारा मीणा निवासी सोलज फला डूंगलाई उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया है.


 इस पर पुलिस ने उसकी खोजबीन करते हुए 13 जून 2021 को दस्तयाब किया. पुलिस ने नाबालिग की दामडी अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई. पुलिस ने 14 जून 2021 को आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की मामले में 21 वर्षीय आरोपी दिनेश पुत्र धना  निवासी सोलज फला डूंगलाई को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.


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