Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था. घटना सदर थाना क्षेत्र में 10 अप्रैल 2021 को हुई थी और स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने मामले आज सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.


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डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 12 अप्रैल 2021 को नाबालिग पीड़िता ने जिला अस्पताल में सदर थाना पुलिस को बयान दिए थे. पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि आरोपी हरीश उर्फ हरिराम (21) पुत्र कालू निवासी छैला खेरवाड़ा फला कंडूला को वह पहचानती है और आरोपी ने उसे फोन कर जंगल में बुलाया. रात को उसे एक मंदिर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने उसे कई बार जंगल में बुलाया और उसके मना करने पर उसके साथ मारपीट की और इसके बाद आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया. 


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पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती बताई और तबियत खराब होने पर पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया था. पुलिस ने पीड़िता के बयान के बाद मामला दर्ज कर आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया. वहीं अनुसंधान पूर्ण करते हुए पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में आज स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी हरीश उर्फ हरिराम को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं 1 लाख 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.


Reporter: Akhilesh Sharma


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