Hanumangarh: तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को कार्य पर लगाए जाने के आदेश का अनुमोदन करने की मांग की जा रही है. 
इसको लेकर राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कहा कि मांग न माने जाने पर राजस्व विभाग के दो संवर्गों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है. संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष विशाल विश्नोई ने बताया कि चित्तौड़गढ़ कलेक्टर की ओर से तहसीलदार डूंगला के पद पर पदस्थापित तहसीलदार के सेवानिवृत्त होने और उक्त पद पर स्थाई पदस्थापन नहीं होने पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ललित डिडवानिया को कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार डूंगला के पद का कार्य सम्पादित करने के आदेश जारी किए हैं.


राजस्व मण्डल के निबंधक की ओर से भी विभिन्न आदेशों के जरिए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर लगाए जाने के आदेश दिए गए हैं, राजस्व सेवा परिषद चित्तौड़गढ़ की ओर से छह दिन पहले एक ज्ञापन प्रस्तुत कर चित्तौड़गढ़ कलेक्टर के उक्त आदेश का विरोध कर वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जा रही है. इसकी राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है.


जिलाध्यक्ष ने लगाए आरोप 


जिलाध्यक्ष विशाल विश्नोई ने आरोप लगाया कि राजस्व सेवा परिषद की ओर से नियमों के विपरीत और केवल अपना दबदबा दिखाने के लिए ही मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों को चार्ज देने का विरोध कर वर्ग संघर्ष की स्थितियां जानबूझ कर पैदा की जा रही हैं, ताकि मंत्रालयिक कर्मचारियों को उद्वेलित किया जा सके. उन्होंने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग एक संभ्रान्त वर्ग है और हमेशा अपने कर्तव्यों को तत्परता से निवर्हन करता है. 


यह भी पढ़ें: युवक को नकली किन्नर बनना पड़ा महंगा, असली किन्नरों ने बीच सड़क पर की धुनाई, बाल भी काटे


सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं 


तहसीलदार का पद सौ प्रतिशत पदोन्नति का पद है. इस पद पर सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है. तहसीलदार पद पर वर्तमान में नायब तहसीलदार और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति होती है. जिला कलेक्टर का आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 28 और 29 के तहत वैध है. प्रमुख शासन सचिव राजस्व के साथ संघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई वार्ता और सहमति में संघ के मांग पत्र के बिन्दु संख्या 8 के क्रम में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) को कार्य व्यवस्थार्थ लगाने की सहमति हुई.


हकों की जाए रक्षा


राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश से राजस्व मण्डल को उक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है, जो सही और विधि के अनुसार है.  जो चित्तौडगढ़ के कलेक्टर की ओर से जारी किया गया आदेश राजस्व मण्डल के अनुमोदन के लिए भिजवाया गया है. उन्होंने मांग की है कि राजस्व सेवा परिषद के दबाव में कलेक्टर के आदेश को निरस्त नहीं किया जाए.अगर ऐसा करने का प्रयास किया गया तो राजस्व विभाग के दो संवर्गों की स्थिति पैदा हो सकती है. साथ ही कलेक्टर के आदेश का अनुमोदन करने के आदेश प्रदान कर उनके हकों की रक्षा की जाए.


हनुमानगढ़ जिले की खबरों के लिए यहां क्लिक करें.


अन्य खबरें: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का नया नारा, महंगाई घटेगी या मोदी सरकार हटेगी


मेहरानगढ़ हादसा: CM गहलोत के निर्देश के बाद 10 सर्वे दल गठित, राहत और पुनर्वास का होगा सत्याप