जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2022 में अभ्यर्थियों के अनुभव की गणना भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से नहीं करने पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा निदेशक से जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश चेतन प्रकाश की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.


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 याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को संविदा पर आयोजित सीएचओ भर्ती-2016 में दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति दी गई थी. जबकि इसी भर्ती में कुछ अन्य अभ्यर्थियों को पूर्व में नियुक्तियां दी जा चुकी थी.ऐसे में अनुभव की गणना भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से नहीं की गई है. 


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आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी


वहीं, अब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2022 में राज्य सरकार अनुभव के बोनस अंकों के लिए समय की गणना भर्ती में आवेदन पत्र मांगने की तिथि से कर रही है. याचिका में कहा गया कि भर्ती में आयु सीमा की गणना एक जनवरी, 2023 से की जा रही है और आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि सात जनवरी, 2023 है. ऐसे अनुभव की गणना भी एक जनवरी, 2023 या आवेदन की अंतिम तिथि से करनी चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.


गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से संविदा पर कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को हर साल के दस अंकों के आधार पर अधिकतम तीन साल के तीस अंक देने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में अभ्यर्थियों के अनुभव की गणना भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है. स्वास्थ्य प्रमुख सचिव और चिकित्सा निदेशक को जल्द ही इस बारे में जवाब देना होगा. हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद स्वास्थ्य प्रमुख सचिव रिपोर्ट सौंपेंगे. 


Reporter- mahesh pareek