Corona in Rajasthan: शादियों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी, बाराती-घराती बनने से पहले जान लें ये पूरा नियम
मकर संक्रांति के बाद से राजस्थान में शादियों का माहौल होगा. हालांकि इन शादियों पर कोरोना और ओमिक्रॉन (Omicron) का ग्रहण लग गया है. पहले 200 और अब मेहमानों की संख्या को 100 पर ला दिया गया है.
Jaipur: मकर संक्रांति के बाद से राजस्थान में शादियों का माहौल होगा. हालांकि इन शादियों पर कोरोना और ओमिक्रॉन (Omicron) का ग्रहण लग गया है. पहले 200 और अब मेहमानों की संख्या को 100 पर ला दिया गया है. साथ शादी कोरोना गाइडलाइन (Corona Guidelines) को फॉलो करते हुए होनी चाहिए. इसमें एक नई बात एड हुई है वैक्सीनेशन (vaccination) का डबल डोज. दरअसल शादी में वही शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डबल डोज ले ली है.
यदि बिना वैक्सीनेशन के या सिंगल डोज वाले यदि शादी में शामिल होते पाए जाएंगे तो शादी समारोह के आयोजक को 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा. हर आयोजन की वीडियोग्रॉफी करना अनिवार्य होगा. साथ ही शामिल होने वाले व्यक्तियों की अंडरटेकिंग भी देनी होगी. गौरतलब है कि 14 जनवरी के बाद राजस्थान में सावों का माहौल होता है. जमकर दावतें उड़ाई जाती हैं और दूल्हे सजधजकर घोड़ी पर चढ़ते हैं. डीजे की धुन पर डांस करते बाराती आए दिन दिखाई दे जाते हैं, लेकिन देश में अचानक ओमिक्रॉन की एंट्री और राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने सब फीका कर दिया है. अब शादियां होंगी भी तो कोरोना की पाबंदियों के साथ.
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ये है शादी की गाइडलाइन
राजस्थान में नया कोरोना गाइडलाइन 7 जनवरी से प्रभावी हो गया है.
- राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शादी-समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. हालांकि इस संख्या में बैंड बाजा वालों को नहीं जोड़ा गया है. यानी उनका संख्या अलग से हो सकती है.
- शादी से जुड़ी जानकारी ओआईटी के पोर्टल (OIT Portal) या 181 पर देनी होगी.
- कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा.
- आयोजन की वीडियोग्राफी (Videography)कराई जाएगी.
- विवाह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर जुर्माना
- पोर्टल,181 हेल्पलाइन पर सूचना दिए बिना आयोजन 10 हजार रुपए का जुर्माना
- विवाह आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर जुर्माना
- डबल डोज वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग नहीं तो 10 हजार रुपए जुर्माना
- उल्लंघन पर विवाह स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला मालिक मैनेजर पर 10 हजार जुर्माना
ये गाइडलाइन भी लागू
- सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों की ही उपस्थिति.
- बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे.
- सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी.
- वर्क प्लेस पर कोई भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर ऑफिस के उस चैंबर को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा.
- कोविड पॉजिटिव के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा.
- धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है.
- धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की डबल डोज वाले ही दर्शन के लिए जा सकेंगे.
- दर्शन करने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा.
Content: Zee Rajasthan Desk