Jaipur: राजस्थान में पांचवीं बार कोरोना का गाइडलाइन (Corona guidelines) में बदलाव हो सकता है. इससे पहले चार बार कोरोना गाइडलाइन में बदलाव किया जा सकता है. आज यानी बुधवार को सीएम गहलोत (CM gehlot) कोरोना मामलों को देखते हुए रिव्यू मीटिंग के बाद बड़े फैसले ले सकते हैं. 


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कोरोना गाइडलाइन में बदलाव के तहत सरकार 31 जनवरी के बाद भी स्कूलों को बंद रखने पर फैसला ले सकती है. साथ ही कुछ जिलों में वीकेंड कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इसमें वीकेंड कर्फ्यू में केवल रविवार की जगह शनिवार को शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा सरकार सामूहिक आयोजन को लेकर भी आंशिक या बड़े बदलाव कर सकती है. देखा जाय तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले राज्य की राजधानी जयपुर में हैं. ऐसे में जयपुर को लेकर कोरोना गाइडलाइन में कुछ बदलाव हो सकते हैं. 


फिलहाल ये गाइडलाइन है लागू 


- राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे. 
- कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे.
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य.
-  शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा.
- धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. 
- लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
- 9 जनवरी तक 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद. 
-  रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है.
- बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं.


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- राजस्थान सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन (New Corona Guidelline) के मुताबिक शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. 


- शादी से जुड़ी जानकारी ओआईटी के पोर्टल (OIT Portal) या 181 पर देनी होगी.
- कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा.
- आयोजन की वीडियोग्राफी (Videography) कराई जाएगी.
- विवाह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर जुर्माना
- पोर्टल,181 हेल्पलाइन पर सूचना दिए बिना आयोजन 10 हजार रुपए का जुर्माना
- विवाह आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर जुर्माना
- डबल डोज वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग नहीं तो 10 हजार रुपए जुर्माना
- उल्लंघन पर विवाह स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला मालिक मैनेजर पर 10 हजार जुर्माना


कंटेंट: डेस्क