Jaipur: अराजपत्रित कार्मिकों (Non-gazetted personnel) का वेतन (Salary) समय पर मिले, इसके लिए कार्मिक विभाग वित्तीय सलाहकार (Personnel Department Financial Advisor) ने सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर दिया है. इसके अनुसार उन्होंने सभी विभागों को प्रत्येक महीने की 8 तारीख तक वेतन चिट्ठा भिजवाने के निर्देश दिए हैं.


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परिपत्र के अनुसार, सरकार की ओर से जुलाई 2021 से पे मैनेजर के माध्यम से ऑटो प्रोसेस द्वारा वेतन आहरण शुरू हो चुका है. इसमें प्रत्येक महीने की 15 तारीख को पे मैनेजर पर स्वत वेतन बिल प्रोसेस हो जाते हैं.


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वेतन आहरण प्रक्रिया नियत समय पर पूरी करने के लिए आवश्यक है कि वेतन चिट्ठे प्रत्येक महीने की 8 तारीख तक कार्मिक विभाग लेखा शाखा को प्राप्त हो जाए. समय पर बिल नहीं भिजवाने के कारण देरी के लिए विभाग जिम्मेदार होगा. इसके साथ ही इसमें कार्मिक का नाम और मोबाइल नंबर की भी जानकारी मांगी गई है.