Jaipur news: राजस्थान हाईकोर्ट ने खान आवंटन घूस कांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को एक माह के लिए फ्रांस जाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने सिंघवी को कहा है कि वह वापस आकर ईडी कोर्ट को इसकी सूचना दें. जस्टिस बिरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए है.


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घूस कांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति नहीं- कोर्ट


याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया की याचिकाकर्ता को पारिवारिक कारणों के सिलसिले में फ्रांस जाने की जरूरत है. इसके बावजूद भी ईडी कोर्ट ने उसे विदेश जाने की अनुमति नहीं दी और पिछले 2 सितंबर को उसका प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने अदालत को विदेश जाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया है और सिर्फ उसकी विदेश जाने की इच्छा मात्र से उसे इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.


 याचिका में कहा गया कि वह अदालती आदेश पर पूर्व में भी यूएसए की यात्रा कर चुका है और उसके भागने की भी कोई संभावना नहीं है. इसके अलावा वह अपना संपर्क नंबर और ईमेल का पता संबंधित निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध करवा देगा, ताकि प्रकरण की सुनवाई में कोई बाधा पैदा नहीं आए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एक माह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है.


Reporter- Mahesh Pareek 


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