आरोपी सिंघवी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार मूलभूत अधिकार है. वह पूर्व में भी अदालत की अनुमति से विदेश जा चुका है. उसकी सभी संपत्ति भारत में ही है, जिसके चलते उसके भागने का कोई अंदेशा नहीं है.
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Jaipur: ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन घूस कांड के आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि विदेश जाना किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है. विदेश जाने की अनुमति मांगने के लिए आरोपी को अदालत के समक्ष उचित कारण बताना जरूरी है. आरोपी की विदेश जाने की इच्छा मात्र के आधार पर उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है.
आरोपी सिंघवी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि विदेश यात्रा का अधिकार मूलभूत अधिकार है. वह पूर्व में भी अदालत की अनुमति से विदेश जा चुका है. उसकी सभी संपत्ति भारत में ही है, जिसके चलते उसके भागने का कोई अंदेशा नहीं है. सिंघवी की ओर से हवाई यात्रा का टिकट पेश कर कहा गया कि उसे 14 सितंबर से 30 अक्टूबर तक पेरिस जाने की अनुमति दी जाए. वहीं प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी ने न तो कोई आमंत्रण पत्र और वीसा की कॉपी पेश नहीं है और ना ही विदेश यात्रा का कोई कारण बताया है.
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ऐसे में आरोपी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए. गौरतलब है कि एसीबी ने खान आवंटन के लिए ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में अशोक सिंघवी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था. वहीं मामले में करोड़ों रुपए के लेनदेन को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अलग से मामला दर्ज किया था. फरवरी 2021 में भी आरोपी सिंघवी ने ईडी कोर्ट से अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. हालांकि जुलाई 2021 में हाईकोर्ट ने सिंघवी को विदेश जाकर तीन माह में लौटने के आदेश दिए थे.
Reporter- Mahesh Pareek